
कवारत्ती. लक्षद्वीप के पूर्व सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता मोहम्मद फैजल को केरल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में पूर्व सांसद और तीन अन्य लोगों की सज़ा पर रोक लगा दी है. पिछले दिनों कवारत्ती की एक अदालत ने फैजल सहित चार लोगों को इस मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी.
इस मामले से जुड़े वकीलों ने बताया था कि कवारत्ती में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2009 में उनके खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
वकीलों के अनुसार, पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सालिह 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक मुद्दे को लेकर फैजल के पड़ोस में पहुंचे तब पूर्व सांसद और अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया.
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मोहम्मद सालिह ने इस संबंध में 17 अप्रैल 2009 को पुलिस में दर्ज कराई थी. उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि मोहम्मद फैजल और उनके साथी नूरुल अमीन, मोहम्मद हुसैन, बशीर थंगल और अन्य लोग दरवाज़ा तोड़कर उनके घर में घुसे और उनके ऊपर तलवार, छूरे और लोहे के रॉड जैसे खतरनाक हथियारों से जानलेवा हमला किया. इस दौरान उन्होंने घर में भी तोड़फोड़ की थी.
हालांकि फैजल ने इसे ‘राजनीति से प्रेरित’ मामला बताते अपनी सज़ा के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को उन्हें बड़ी राहत दे दी.
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Tags: Kerala High Court, Lakshadweep, Murder case
FIRST PUBLISHED : January 25, 2023, 16:27 IST