
हाइलाइट्स
राजसमंद के रेलमगरा थाना इलाके का है मामला
वर्ष 2021 में हुई थी मासूम बच्चे से कुकर्म की वारदात
कोर्ट में परिवादी पक्ष की ओर से 15 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए गए
राजसमंद. राजस्थान की राजसमंद पोक्सो कोर्ट (Rajsamand Pocso Court) ने 9 साल के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म (Misdemeanor) करने के अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. यह मामला राजसमंद के रेलमगरा थाना इलाके से जुड़ा है. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल जेल में रखने के आदेश के साथ ही उस पर 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त शहजाद उर्फ सल्लू पछतमा रेलमगरा का रहने वाला है. राजस्थान में हाल ही के दिनों में रेप के कई मामलों में अभियुक्तों को जेल के सलाखों के पीछे धकेला गया है.
पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि यह वारदात वर्ष 2021 में हुई थी. 6 नवंबर 2021 को पीड़ित बालक के पिता ने इस संबंध में रेलमगरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उस समय पीड़ित मासूम पांचवीं कक्षा में पढ़ता था. पीड़ित के पिता ने बताया कि उसके बेटे को शहजाद उर्फ सलिया कुत्ते के पिल्ले दिखाने के बहाने से अपने साथ ले गया. उसके बाद शहजाद उर्फ सल्लू ने उसके साथ कुकर्म किया. मासूम बच्चा जब रोने लगा तो शहजाद उसे छोड़कर वहां से भाग गया.
6 जनवरी 2022 को पोक्सो कोर्ट में चालान किया गया था
इस पर पुलिस ने शहजाद उर्फ सल्लू के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. बाद में पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ 6 जनवरी 2022 को पोक्सो कोर्ट में चालान पेश कर दिया. मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से कोर्ट में 15 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए गए. कोर्ट ने गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शहजाद उर्फ सल्लू को मासूम से कुकर्म करने का दोषी माना.
कोर्ट ने 33 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
सुनवाई के बाद पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने सल्लू उर्फ शहजाद को 20 साल की कड़ी कैद और 33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. उल्लेखनीय है कि राजस्थान में मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ हुए कुकर्म और रेप के कई मामलों में फैसला आए हैं. विभिन्न अदालतों ने इन रेपिस्टों को बरसों बरस तक जेल में रखने के आदेश जारी किए हैं. राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार रेप और गैंगरेप के मामलों में राजस्थान देश में पहले पायदान पर है.
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Tags: Crime News, POCSO case, POCSO court punishment, Rajasthan news
FIRST PUBLISHED : January 24, 2023, 13:46 IST